Vivah Anudan Yojana: देश में आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं का संचालन करती है। इसी कड़ी में आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। जिसका नाम ‘Vivah Anudan Yojana‘ है। योजनांतर्गत उ.प्र. सरकार राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी के लिए 51,000 की सहायता राशि प्रदान करती है। इस योजना का लाभ लेकर गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अपनी बेटी की शादी अच्छे से करा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ कौन और कैसे ले सकता है?
विवाह अनुदान योजना की मुख्य बातें :
आयु सीमा :
यह योजना राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्य में अलग-अलग नामों से चलाई जाती हैं। ‘विवाह अनुदान योजना’ की शुरूआत उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2006 में की थी। ऐसे में इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश में रह रहे नागरिक ही उठा सकते हैं। इस योजनांतर्गत आवेदन करने के लिए लड़की की आयु 18 साल व लड़के की आयु 21 वर्ष होनी जरूरी है।
आय सीमा :
उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीब परिवार उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रीय परिवार की आय 46,080 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं शहरी क्षेत्रीय परिवार की आय 56,460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया :
इस योजना का लाभ केवल BPL कार्ड धारक परिवार ही उठा सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 2 बेटियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस योजना का लाभ उठाने हेतु आपको इसकी आधिकारिक बसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा। यहां पर पूंछी गई जानकारी को दर्ज करके अपलोड करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज :
यदि आप इस योजना का लाभ देना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज आपके पास होने आवश्यक हैं। जैसे – आधार कोर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, BPL कार्ड, बैंक खाता नंबर, शादी प्रमाण पत्र इसके साथ ही OBC/SC/ST कैटगिरी वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। बाकी अन्य जातियों के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं हैं।
आवेदन करने के बाद आपको आवेदन की एक छायाप्रति अपने संबंधित जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर जमा करके रसीद प्राप्त करना अनिवार्य है। चूंकि यह योजना वर्तमान में सीमित बजट पर निर्भर करती हैं, इसीलिए बजट की उपलब्धता के आधार पर ही भुगतान की प्राथमिकता सूची के आधार पर संभव है। इसके अतिरिक्त इस Vivah Anudan Yojana का लाभ उठाने के लिएजिस वर्ष विवाह हुआ हो, उसी वर्ष आवेदन ( 1 मार्च से 28-29 फरवरी के विवाह) स्वीकार्य होते हैं।
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