Ryan Grantham: हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से एक चौकाने वाली बड़ी खबर सामने आई है। नेटफ्लिक्स के महशूर शो रिवरडेल में नजर आए अभिनेता रयान ग्रांथम को अपनी ही मां के हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। रयान ग्रांथम ने अपनी मां की हत्या 31 मार्च 2020 को गोली मारकर की थी।
एक अंग्रेजी मीडिया रिपार्ट के अनुसार, इस मामले में उन्होंने खुद को कोर्ट के सामने 6 महीने पहले ही दोषी माना था। जिसके लिए 14 साल के Ryan Grantham को, 21 सितंबर को कनाड़ा के वैंकूवर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट के जज कैथलीन केर द्वारा दोषी करार दिया है। इस दौरान उन्हें कोई पैरोल नहीं मिलेगी।
मारने की बनाई थी योजना:
रयान ग्रांथम ने अपनी मां को मारने से पहले उसकी पूरी प्लांनिग की थी। उन्होंने अपनी 64 वर्षीय मां ‘बारबरा वेट’ को सिर के पीछे गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था तब उनकी मां पियानों बजा रहीं थी। जिससे उनका तुरंत निधन हो गया। गोली मारने की बाद रयान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सीबीसी ने यह सूचना दी थी कि,अपनी मां की हत्या के बाद ग्रांथम ने कथित तौर पर कनाड़ा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भी मारने की योजना बनाई थी। क्योंकि उन्होंने 3 बंदूकें, गोला-बारूद, 12 मोलोटोव कॉकटेल और एक नक्शा लोड किया था।
जबकि ग्रांथम कभी उनके आवास स्थान पर नहीं पहुंचे थे। इसके बजाय उन्होंने अपनी मां की हत्या करने की बात कबूल करते हुए खुद ही पुलिस के सामने पेश हुए थे।
ठीक नहीं था Ryan Grantham का मानसिक स्वास्थ्य:
ग्रांथम के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बोलते हुए, न्यायाधीश कैथलीन केर ने कहा कि अपनी मां की हत्या करने से कुछ हफ्ते पहले ही उसकी हालत ठीक नहींं थी। घर में लगे CCTV में सामने आया था कि ग्राहम ने हत्या करने से पहले भी इसका पूर्वाभ्यास किया था। और बाद में चार मिनिट का Video भी रिकॉर्ड किया था। उन्होंने एक बार खुद को भी मारने की कोशिश की थी। कैथलीन ने कहा कि जेल में उनके मानसिक रोग का इलाज चल रहा है और उसमें सुधार भी देखा जा रहा है।
नहीं मिलेगा पैरोल:
सजा सुनाते हुए कैथलीन केर ने कुछ अहम आदेश भी दिए। कोर्ट के मुताबिक, अब रयान जिंदगी में कभी भी बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके आगे कैथरीन ने कहा कि, अब उन्हें 14 सालों तक जेल में ही रहना होगा। उन्हें पैरोल पर भी नहीं छोंड़ा जाएगा। जस्टिस कैथलीन केर ने कोर्ट का फैसला सुनाते हुए इस घटना को दुखद:, दिल तोड़ने वाला और जिंदगी तबाह करने वाला बताया है।
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