Cattle Smuggling Case: कोलकाता हाईकोर्ट ने कथित ‘Cattle Smuggling Case‘ में तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) के वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में Central Bureau of Investigation (CBI) ने अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया था। बीरभूम जिले के नेता अनुब्रत मंडल के वकील कपिल सिब्बल ने दावा किया है कि, वह 4 महीने से आसनसोल जेल में पुलिस हिरासत में हैं। इस मामले में उन्हें 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने अनुब्रत मंडल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, पशु तस्करी से जुड़ा है मामला जबकि इस मामले के मुख्य आरोपी BSF अधिकारी सतीश कुमार को केवल 33 दिनों के बाद जमानत दे दी गई थी।
CBI के वकील ने कहा ?
वहीं इस कथित पशु तस्करी मामले में CBI वकील डीपी सिंह ने जमानत प्राथ्रना का विरोध करते हुए दावा किया है कि, जांच को भटकाने के लिए यह याचिका दायर की गई है। उन्होंने कहा है कि, उनकी जमानत गवाहों को प्रभावित कर सकती है। इस मामले के दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अध्यक्षत वाली खंडपीठ ने मोंडल की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले इस मामले में, अदालत ने पहले उल्लेख किया था कि ED का यह मामला अनुसूचित अपराध (CBI मामले) पर आधारित है।
क्यों गिरफ्तार किए गए मंडल ?
ईडी के मुताबिक, अनुब्रत मंडल की ओर से सीमा सुरक्षा बल (BSF) के तत्कालीन कमांडर सतीश कुमार के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद यह मामला दर्ज किया गया। CBI की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कुमार और अन्य सरकारी अधिकारी निजी व्यक्तियों के साथ मंडल कई करोड़ रूपये के पशु-तस्करी गिरोह में शामिल थे।
Comments